Electoral Bonds News: सुप्रीम कोर्ट ने SBI का आवेदन किया खारिज, नहीं मिला 30 जून तक का समय
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया उसे आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।
एसबीआई दोबारा सुप्रीम कोर्ट क्यों गया था:
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बैंड से जुड़ी जानकारी देने का समय सीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।SBI को जो इलेक्टोरल बांड बेचने वाली अधिकृत संस्था है उसको यह निर्देश दिया था कि 6 मार्च 2024 तक, 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बांड की जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दे। इसी विषय को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून 2024 तक का समय मांगा था। भारतीय स्टेट बैंक में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक का समय विस्तार करने से मना कर दिया।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक आफ इंडिया को आदेश देते हुए कहा 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से से जुड़ी सभी जानकारियां भारतीय निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा और भारती निर्वाचन आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी जानकारी को 15 मार्च 2024 शाम 5:00 बजे तक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दे।
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